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हत्या के मामले में आजीवन कारावास व बीस हज़ार का जुर्माना

ByJyoti Nishad

Oct 27, 2023

बस्ती। पुलिस महानिदेशक उ.प्र. द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी सेल व थाना परसरामपुर द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या कारित करने से संबंधित अभियुक्त को आजीवन कारावास व रुपये 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।वादी द्वारा दिनांक 17.12.2003 को थाना परसरामपुर पर लिखित प्रार्थना-पत्र दिया गया कि दिनांक-16.12.2003 को उसके भाई विजय प्रकाश पाण्डेय को शाम लगभग 05.00 बजे दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर चार लोग रामनगर बाजार से जबरन उठा ले गये जिसमें सुभाष मिश्रा, शिव नरायण द्विवेदी, सुभाष सिंह, अयोध्या द्विवेदी थे । तहरीर के आधार पर थाना परसरामपुर पर मुकदमा संख्या 425/2003 धारा 363 पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गई। दिनांक 16.12.2003 को रात्रि में थाना छावनी जनपद बस्ती अंतर्गत एक शव बरामद हुआ जिसकी पहचान दिनांक 17.12.2003 को उपरोक्त वादी द्वारा अपने भाई विजय प्रकाश पाण्डेय के रुप में की गयी। तत्पश्चात विवेचक द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 363,364,302,201 में विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना परसरामपुर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से शुक्रवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-01 बस्ती द्वारा अभियुक्त सुभाष सिंह पुत्र कौलभान सिंह निवासी कवलपुर थाना छावनी जनपद बस्ती को आजीवन कारावास व रुपये 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।अभियुक्त सुभाष मिश्रा व शिव नरायण द्विवेदी की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है तथा अयोध्या द्विवेदी को दोषमुक्त किया गया।

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