बस्ती। जिले के परसरामपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को एक चोरी की अपाची मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। परसरामपुर पुलिस द्वारा जनपद में मोटरसाइकिल चोरी की सूचना पर जरिये डीसीआर अवगत कराया गया कि सभी थाने अपने थाना क्षेत्र में वाहनों की सघन चेकिंग करें, उक्त आदेश का पालन करते हुए मडेरिया तिराहा से छपिया गोण्डा मार्ग पर स्थित कडसरा मोड पर दौरान चेकिंग चोरी के एक अपाची दो पहिया मोटरसाइकिल के साथ तिलकराम चौहान उर्फ झिनकु पुत्र परशुराम , हीरालाल पुत्र पन्नालाल निवासीगण ग्राम भेलखा थाना छपिया जिला गोण्डा व राम प्रसाद चौधरी पुत्र सहतू ग्राम सलहदीपुर थाना पैकोलिया को मडेरिया से छपिया मार्ग पर कड़सरा मोड़ के पास से बुधवार की देर रात समय करीब 23.30 बजे गिरफ्तार किया गया। तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 279/2023 अन्तर्गत धारा 41/411/413 पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही के उपरान्त न्यायालय बस्ती भेजा गया।
बता दें कि थाना पैकोलिया से मोटर साइकिल हीरो सीडी डिलक्स लाल व काले रंग की चोरी चले जाने के सम्बन्ध में डीसीआर बस्ती द्वारा जनपद के सभी थानो को सूचना प्रसारित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्र में दो पहिया वाहनों की गहनता से चेकिंग करें जिसके अनुपालन में चेकिंग करते हुए मडेरिया तिराहा से छपिया गोण्डा मार्ग पर स्थित कडसरा मोड पर चेकिंग के दौराने मुखबिर से सूचना मिली कि कडसरा गांव के पास एक लाल रंग की अपाची बिना नम्बर की मोटर साइकिल पर नये उम्र के तीन लड़के इधर-उधर मोटर साइकिल लेकर घुम रहे हैं, जो कि संदिग्ध लग रहे है। इस सूचना पर ग्राम कड़सरा के पास पुलिस बल मय वाहन के पहुचकर उक्त मोटर सायकिल जिस पर तीन लड़के सवार होकर आ रहे थे, जो नजदीक आने के बाद पुलिस की गाडी देखकर मुड़कर भागना चाहे कि संदेह होने पर मौके पर ही रोक कर पकड लिया गया।
गाड़ी पर नम्बर प्लेट न होने व गाड़ी के कागजात के सम्बन्ध में पूछने पर समुचित उत्तर न दिये जाने पर चेचिस नम्बर के आधार पर गाड़ी की जानकारी की गयी, तो उक्त वाहन किसी सफीउल्लाह पुत्र समीउल्लाह निवासी बनकटवा साबरपुर गोण्डा के नाम पंजीकृत होना पाया गया। तीनों लड़कों से वाहन के सम्बन्ध में हिकमत अमली से पूछने पर वाहन को कुछ दिन पहले जनपद गोण्डा खोडारे थाना अंतर्गत एक मुर्गी फार्म कुकनगर के पास से चुराना बताये, तत्पश्चात वाहन उपरोक्त व तीनों अभियुक्तगण को उनके जुर्म अपराध से अवगत कराते हुए उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तथा विधिक कार्यवाही के उपरान्त न्यायालय बस्ती भेजा गया।उक्त प्रकरण में पूछताछ के दौरान पकड़े गये अभियुक्तगण से मुड़कर भागने का कारण पूछा गया तो घबरा कर मांफी मांगने लगे, जब गाडी का कागजात मांगा गया तो कागजात नहीं दिखा सके। टार्च की रोशनी में देखने पर गाडी का नम्बर प्लेट भी नहीं लगा हुआ पाया गया।
जिसको मोबाईल के ई- चालान एप्प से गाडी का चेचिस नम्बर MD634BE82P2A0315 डाल कर चेक किया गया तो गाडी का रजिस्ट्रेशन नम्बर UP43BB3715 तथा वाहन स्वामी का नाम सफीउल्लाह पुत्र समीउल्लाह निवासी बनकटवा साबरपुर गोण्डा अंकित पाया गया। जिससे शक और पुख्ता हो जाने के कारण कडाई से पूछा गया तो बताये कि साहब कुछ दिन पहले हम लोग जेल चले गये थे, छुटकर आये तो कुछ खर्चा पानी के लिए पैसे नहीं था और चलने के लिये कोई साधन नहीं था। हम तीनों ने जनपद गोण्डा खोडारे थाना अंतर्गत एक मुर्गी फार्म कुकनगर के पास से यह मोटर सायकिल 4 दिन पहले चुरायी थी और ले आकर अपना काम चला रहे थे और हम लोग उसको 5-10 दिन में किसी के बेच देते, जिससे कुछ पैसा मिल जाता। इसके पहले भी कई मोटर सायकिल व सामान जनपद गोण्डा बस्ती से चुराकर नम्बर प्लेट बदलकर नेपाल ले जाकर बेच दिये थे। साहब गलती हो गयी।
अभियुक्तगण के द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति पर कृत्य अन्तर्गत धारा 41/411/413 भादसं का दण्डनीय अपराध बताकर समय करीब 23.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा जामा तलाशी ली गयी तो तिलक राम चौहान के पास से 150 रुपये हीरालाल के पास से 100 रु0 तथा राम प्रसाद चौधरी के पास से कुल 140 रु0 जामातलाशी का बरामद हुआ तथा तिलकराम के पास से एक अदद की-पैड मोबाईल आईटेल पाया गया। जिनकी चिटबन्दी की गयी।गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक परसरामपुर रामेश्वर यादव, एफएसआई श्याम मोहन त्रिपाठी , एसआई आशुतोष कुमार, कांस्टेबल देव प्रताप सिंह, शिव यादव शामिल रहे।